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अतिक्रमण हटाकर पेनल्टी राशि वसूलने के आदेश
न्यायालयनायब तहसीलदार ने गुरुवार को गोशाला खिरोड़ परिसर में बनी पक्की चारदिवारी हटाने का आदेश पटवारी को दिए।
पटवारी हलका खिरोड़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सज्जनसिंह राजपूत ने सरकारी जमीन पर गोशाला परिसर की पक्की चारदीवारी पशु व्यवस्था में शैड बनाकर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के बाद नायब तहसीलदार औंकारमल मीणा ने रालेरे एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया। इसके बाद गैर सायल ने अपने पक्ष में ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए। कोर्ट ने सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2339/1303 रकबा 3.31है. किस्म चारागाह में से 2.25हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने के आदेश दिए। अतिक्रमण हटाकर 555 रुपए पेनल्टी के तौर पर वसूलने के आदेश भी दिए। बसावा के गिरदावर से बेदखली रिपोर्ट भी मांगी गई है।