भीतरी शहर में व्यावसायिक भू-उपयोग नियमन
इन्फ्रा रिपोर्टर. जोधपुर| नगरनिगम ने भीतरी शहर में व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) के लिए मंजूरी देने का फैसला लिया है। इन भवनों में पार्किंग की कमी के कारण पांच लाख रुपए प्रति ईसीयू शुल्क लेकर नियमन किया जाएगा। महापौर घनश्याम आेझा ने बताया कि भीतरी शहर में मुख्य सड़कों पर मास्टर प्लान के अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन आरक्षित है और मौके पर भी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन परकोटे के अंदर सड़कों की चौड़ाई 40 फीट से कम होने के कारण लैंड यूज चेंज अटका हुआ था। निगम ने 19 जनवरी को ही साधारण सभा की बैठक में ऐसे व्यावसायिक भवनों का लैंड यूज चेंज करने का फैसला लिया था। अब निगम ने मास्टर प्लान के अनुसार जिन भूखंडों का उपयोग व्यावसायिक आरक्षित है, उनमें सड़कों की चौड़ाई के अनुसार ऊंचाई प्रस्तावित करते हुए लैंड यूज चेंज करने का फैसला लिया है। महापौर ने बताया कि 30 से 40 फीट तक चौड़ी सड़कों पर जी प्लस टू मंजिल तक, 20 से 30 फीट चौड़ी सड़कों पर जी प्लस वन तक आैर 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर केवल भूतल तक व्यावसायिक लैंड यूज चेंज हो सकेगा।