फर्जी सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ने पर जवाब-तलब
चौपासनी चारणान के सरपंच का मामला
जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने एक याचिका विचारार्थ स्वीकार कर सरपंच द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ने के मामले में पंचायतीराज विभाग, कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिकाकर्ता गेनाराम की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने कोर्ट को बताया कि सरपंच के चुनाव के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की न्यूनतम योग्यता निर्धारित थी। मथानिया क्षेत्र के चौपासनी चारणान ग्राम पंचायत के सरपंच जयनारायण गहलोत ने यह योग्यता हासिल करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाया। जिस स्कूल से सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उस स्कूल डीईओ ने आरटीआई में जानकारी दी है कि यह सर्टिफिकेट उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में मथानिया थाने में एफआईआर के साथ जिला परिषद सीईओ निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।