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जोधपुर- शिकारपुरा के पूर्व सरपंच पेपसिंह 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

5 वर्ष पहले
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लूणी पंचायत समिति के तहत शिकारपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पेपसिंह को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया। संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी ने बताया कि पेपसिंह के खिलाफ सरपंच पद पर रहते हुए वर्ष 08-09 में मनरेगा के तहत स्वीकृत कांकाणी से खाराबेरा ग्रेवल सड़क के भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी। जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद जारी नोटिस उनकी प|ी के माध्यम से तामील हुआ। इसके बावजूद आरोपी तो स्वयं उपस्थित हुआ और ही लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

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