शिकारपुरा के पूर्व सरपंच पेपसिंह अपात्र घोषित, 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
जोधपुर | जिलेकी लूणी पंचायत समिति के तहत शिकारपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पेपसिंह को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी ने बताया कि पेपसिंह के खिलाफ सरपंच पद पर रहते हुए वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत स्वीकृत कांकाणी से खाराबेरा ग्रेवल सड़क के भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी। आरोपों की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से करवाई गई। उनके द्वारा प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पूर्व सरपंच को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पत्र भी जारी किया गया, जो उनकी प|ी के माध्यम से तामील हुआ। इसके बावजूद आरोपी पूर्व सरपंच तो स्वयं उपस्थित हुआ और ही लिखित जवाब प्रस्तुत किया।
नगरनिगम बोर्ड बैठक 11 को ही होगी
जोधपुर | नगरनिगम साधारण सभा की बैठक की तिथि एक बार फिर बदल गई है। निगम ने सोमवार को ही एक आदेश जारी कर बैठक 15 फरवरी को बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन अब 15 फरवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रस्तावित दौरा देखकर निगम ने बोर्ड बैठक की तिथि 11 फरवरी कर दी है। बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्रस्ताव चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे।