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हिरण शिकार मामले में बरी किए गए आरोपी भी तलब

5 वर्ष पहले
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जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की बेंच के समक्ष मंगलवार को हिरण शिकार मामले में सिने अभिनेता सलमान खान की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में बरी किए आरोपियों की ओर से पैरवी के लिए किसी के भी नहीं आने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही अगली सुनवाई पर पेश नहीं होने पर जमानती वारंट से बुलाने की चेतावनी दी। अदालत ने इस मामले में अन्य अभियुक्त जिनको बरी किया गया था, उनके अधिवक्ताओं को भी कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इन आरोपियों में मोहम्मद हुसैन, कुलदीप उर्फ पप्सा, दुष्यंत सिंह, यशपाल सिंह, महेंद्रपाल सिंह, महेंद्र सिंह और सतीश शाह शामिल हैं। इन सबको अधीनस्थ अदालत ने बरी कर दिया था।

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