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घर में घुस लूट करने वालों को दस-दस साल की कैद

5 वर्ष पहले
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घरमें घुसकर महिला से लूट करने के चार आरोपियों को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने उत्तरप्रदेश राज्य के आरोपी नीलेश कुमार, अमित कुमार, मनोज कुलदीप को एक घर में घुसकर महिला को गंभीर चोटें पहुंचाने के बाद लूट करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।

महिला के पति महेंद्र भंसाली ने 2 फरवरी 2013 को शास्त्री नगर थाने में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि दिन में आरोपियों ने घर में आकर उसकी प|ी प्रभा से पानी की बोतल मांगी थी। इसके बाद वे महिला को अकेली पाकर घर में घुस आए महिला के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के बाद 50 हजार रुपए नकद 20-25 तोला सोने के गहने लूट ले गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। लोक अभियोजक केसरसिंह नरूका ने आरोपियों को कड़ी सजा से दंडित करने का आग्रह किया था।

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