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जेडीए: एकमुश्त लीज जमा कराने पर बकाया ब्याज माफ

5 वर्ष पहले
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जोधपुर| राजस्थानसरकार ने प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मंडल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट के आदेश जारी किए है। सरकार ने उक्त छूट 31 मार्च 2016 तक राशि जमा कराए जाने पर ही मिलेगी। जेडीए सचिव दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बताया कि पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिए समस्त वर्षों के लिए एक मुश्त लीज राशि जमा कराए जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।

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