अंतिम संस्कार के लिए जोधपुर में कालबेलिया समाज को तीन हजार वर्ग जमीन आवंटित
राजस्थानहाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर निर्मलजीत कौर की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए दर्ज की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि जोधपुर में कालबेलिया समाज को अंतिम संस्कार के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने पूछा अन्य जिलों में क्या स्थिति है? इस पर सरकार की ओर से जवाब में कहा कि वहां भी जमीन आवंटित की जा रही है तो कोर्ट ने अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद मुकर्रर करते हुए आवंटन के संबंध में रिपोर्ट मांगी। दैनिक भास्कर में कालबेलिया समाज को अंतिम संस्कार के लिए दो गज जमीन नसीब नहीं होने का मुद्दा समाचार में उठाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज कर सरकार से जवाब तलब किया था। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी ने पालना रिपोर्ट पेश कर कोर्ट को बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कालबेलिया समाज को बुझावड गांव में तीन हजार वर्ग गज जमीन का आवंटन कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि जिन अन्य जिलों में कालबेलिया समाज के लोग रहवास कर रहे हैं, वहां भी शीघ्र ही अंतिम संस्कार के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। इसके लिए कवायद चल रही है। इस पर कोर्ट ने शीघ्र ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर अगले चार सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।