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संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव निदेशक सात दिन की सजा से मुक्त
भास्कर न्यूज. जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने गुरुवार को संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव निदेशक को अवमानना की कार्रवाई के तहत एकलपीठ द्वारा दी गई सात दिन की सजा और अवमानना की कार्रवाई से मुक्त करने के आदेश दिए। साथ ही सभी 70 याचिकाकर्ताओं पर व्यक्तिगत रूप से दस-दस हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रशांत कुमार अन्य ने बकाया एरियर भुगतान की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर एकलपीठ ने इस वर्ष अप्रैल में विभाग के शासन सचिव प्रदीप सेन और निदेशक मंडन शर्मा को दो महीने निलंबन अौर सात दिन सजा का आदेश दिया था। इस पर खंडपीठ में दायर की गई अपील की सुनवाई के तहत महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को नियमानुसार एरियर का भुगतान कर दिया गया था। इस दौरान दोनों अधिकारी पद पर कार्यरत थे। इसलिए एकलपीठ द्वारा की गई अवमानना की कार्रवाई उचित नहीं है।