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पंचायतों के पुनर्गठन मामले की सुनवाई खंडपीठ को भेजी

7 वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्टने पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना पंचायत नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ को भेज दी है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को लक्ष्मी देवी अन्य की करीब 80 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई होनी थी। लेकिन उन्होंने याचिकाओं की सुनवाई यह कहते हुए खंडपीठ को भेज दी की जोधपुर मुख्य पीठ में भी इस मामले से जुड़ी याचिकाएं खंडपीठ सुनेगी। याचिकाओं में अधिसूचना नियमों को चुनौती दी है इसलिए खंडपीठ ही मामले की सुनवाई करे। गौरतलब है कि याचिकाओं में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना सहित पंचायतों की जनसंख्या, जातिगत आधार सहित दूरी के मापदंडों का पालन नहीं करने को चुनौती दी गई है।