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रामचन्द्र खिलेरी को ‘पासा’ एक्ट में निरुद्ध करने पर रोक

7 वर्ष पहले
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बीकानेर. जोधपुरहाईकोर्ट ने पांचू पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर रामचन्द्र खिलेरी को ‘पासा’ एक्ट में निरुद्ध करने पर रोक लगा दी है। एसपी संतोष चालके के परिवाद पर जिला मजिस्ट्रेट आरती डोगरा ने पांचू पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर रामचन्द्र खिलेरी को राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 06 के तहत एक साल के लिए निरुद्ध करने का आदेश दिया था। खिलेरी के इसके विरूद्व जोधपुर हाईकोर्ट में रिट की। उसके अधिवक्ता श्रीकांत वर्मा ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि खिलेरी के खिलाफ 19 मुकदमों की जो सूची लगाई है, उसमें से ज्यादातर मुकदमों में वह बरी हो चुका है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि खिलेरी को राजनैतिक कारणों से झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि उसका आचरण ऐसा नहीं है जो लोकशांति के प्रतिकूल हो। हाईकोर्ट ने खिलेरी को ‘पासा’ एक्ट में निरुद्ध करने पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि इससे पूर्व दीपक अरोड़ा को भी ‘पासा’ एक्ट में निरुद्ध किया गया था। वह हाईकोर्ट गया और उसे भी निरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई थी। खिलेरी को निरुद्ध करने पर रोक लगने से जिला पुलिस को ‘पासा’ एक्ट में दूसरा झटका लगा है।