सलमान के मामले में बहस अधूरी
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के खिलाफ चल रहे अवैध हथियारों के मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी की अदालत में करीब पांच घंटे बहस चली, फिर भी अधूरी रही। सलमान की ओर से यह अंतिम बहस सोमवार को भी जारी रहेगी।
सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत पुणे से आए वकील श्रीकांत शिवदे ने अंतिम बहस को आगे बढ़ाया। इससे पूर्व भी दो बार सलमान खान की ओर से बहस हो चुकी है, लेकिन वह अधूरी रही थी।
शनिवार को सलमान के वकीलों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सलमान निर्दोष है जिसे सजा नहीं दी जा सकती है। शनिवार को बहस के दौरान सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थी।
हथियारअवैध नहीं थे, शिकार नहीं किया : सलमानकी ओर से कहना था कि उसके हथियार कभी भी अवैध नहीं हुए थे और ही उसने शिकार किया। इसके विपरीत लोक अभियोजक एमके सांखला ने पूर्व में बहस के दौरान बताया कि सलमान खान के पास एक रिवाल्वर एसएंडडब्ल्यू 32 बोर मेड इन यूएसए एक 22 राइफल थी।
इन हथियारों के लाइसेंस की अवधि 22 सितंबर 1998 को समाप्त हो गई थी। करीब 16 साल पहले सलमान पर आरोप लगा कि सलमान ने इन अवधि पार हथियारों को अपने पास रखा 1 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में इन हथियारों का इस्तेमाल कर फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया।