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नियम िवरुद्ध पट्टे देने का मामला

7 वर्ष पहले
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बाप सरपंच बर्खास्त

बापके वर्तमान सरपंच भगवानदास कुमावत को बर्खास्त करते हुए पद से हटा दिया गया हैं। यहीं नहीं आने वाले पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य कर दिया गया हैं।

गौरतलब हैं कि वर्तमान सरपंच के विरुद्ध पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीणों द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के साथ एनओसी देने के आरोप लगाए गए थे। नियम विरुद्ध भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी संस्थित प्रकरण की प्राथमिक जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर से करवाई गई थी। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में 26 मई 2014 में दोष सिद्ध पाए जाने पर प्रकरण में संस्थित आरोपों की पंचायती राज नियम 1996 के नियम 22(3) अंतर्गत विस्तृत जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी से करवाई गई। जांच अधिकारी ने भी आरोपों को प्रमाणित पाया तथा 19 सितम्बर 2014 को रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी। दोषी जाए जाने पर कुमावत को पद से हटाने का प्रस्ताव 7 अक्टूबर 2014 को शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दिया गया। सरकार द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन के बाद अवर सचिव (जांच), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला वर्तमान सरपंच भगवानदास कुमावत को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 39 अंतर्गत उन्हें वर्तमान पद से हटाते हुए आगामी 5 वर्षों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।