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हिरण शिकार मामले में दो गवाहों के बयान अगली सुनवाई 3 मार्च से

6 वर्ष पहले
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लीगल रिपोर्टर. जोधपुर | कालेहिरणों के शिकार मामले में मंगलवार को सरकारी वकील एके सांखला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी की अदालत ने दो गवाहों के बयान करवाए। वनकर्मी कैलाश गिरि का कहना था कि 2 अक्टूबर 1998 को अनुसंधान अधिकारी ने काफी वस्तुएं उसके सामने जब्त कर फर्द बनाई थी। हालांकि बचाव पक्ष ने जब गवाह का हाजिरी रजिस्टर मंगवाया तो उससे पता चला कि गवाह 6 अक्टूबर 1998 तक पीपाड़ साथीन रोड में तैनात था। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत का कहना था कि ऐसी स्थिति में गवाह 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में या घटना स्थल कांकाणी में कैसे हो सकता है। एक और गवाह भारमल के भी बयान कलमबद्ध किए गए जिसने बयान दिया कि शिकार की घटना के 20 दिन बाद मौके से खून से सने पत्थर मिट्टी जब्त की। मामले में अभिनेत्री नीलम, तब्बू सोनाली बेंद्रे की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत केके व्यास ने जिरह की। मामले की अगली सुनवाई तीन चार मार्च को होगी।