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डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए जेडीए-निगम को आखिरी मोहलत
जोधपुर| हाईकोर्टके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी विजय विश्नोई की खंडपीठ ने शहरी क्षेत्र में संचालित डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए जेडीए और नगर निगम को अंतिम अवसर देते हुए ठोस कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत के सख्त रवैये के बाद नगर निगम जेडीए ने भी इस मामले में ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता महेंद्र लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अशोक छंगाणी ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 251 के तहत डेयरी संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। शहर में कई डेयरियां बिना लाइसेंस संचालित हो रही हैं। खंडपीठ ने बिना लाइसेंस संचालित की जा रहीं डेयरियों के बिजली कनेक्शन काटने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही डेयरी शिफ्टिंग के लिए अंतिम अवसर देते हुए कहा कि ठोस कार्रवाई कर पालना रिपोर्ट पेश करें।
जेडीएने लौटाई 129 फाइलें: डेयरियोंको बड़ली में भूखंड आवंटित करने के लिए नगर निगम द्वारा पेश फाइलों में से 129 को जेडीए ने लौटा दिया है। इन फाइलों में डेयरी मालिक के नाम का उल्लेख नहीं है, तो कुछ में पता सही नहीं लिखा है। इस कारण फाइलों को सुधार के लिए वापस निगम को भेज दिया गया है।
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 नवंबर को, अनधिकृत डेयरियों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश