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बोनस अंक देने की मांग को लेकर दायर 511 याचिकाएं खारिज

7 वर्ष पहले
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जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट ने शिक्षा सहायक भर्ती में सरकार की ओर से बनाए नियमों को उचित ठहराते हुए निजी स्कूलों के शिक्षकों सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक देने की मांग को लेकर दायर 511 याचिकाओं को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर यह निर्णय सुनाया।

याचिकाकर्ता सुमन कंवर अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर बताया गया कि सरकार की ओर से बनाए गए शिक्षा सहायक सेवा भर्ती नियम 2013 में नियम 15 के तहत उम्र में छूट और नियम 25 के तहत बोनस अंक का प्रावधान किया गया है। बोनस अंक का प्रावधान केवल विद्यार्थी मित्रों, पैराटीचर्स, मदरसा पैराटीचर्स, लोक जुम्बिशकर्मियों और शिक्षाकर्मियों के लिए किया गया है, जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे भी सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत हैं और उन्हें भी बोनस अंक मिलने चाहिए। सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने भर्ती के लिए बनाए गए दोनों नियमों को उचित बताते हुए सभी 511 याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पूर्व जयपुर पीठ में दायर ऐसी ही याचिकाओं को खारिज किया गया था।