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अतिक्रमण के मामले में कलेक्टर को 3 महीने में सुनवाई के आदेश

6 वर्ष पहले
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बाड़मेरशहर के समीप स्थित गैर मुमकिन नाडी आगोर की भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर जस्टिस जयश्री ठाकुर ने बाड़मेर के जिला कलेक्टर को तीन महीने में पूरे प्रकरण की सुनवाई कर अगली कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता सज्जनसिंह भाटी की ओर से सत्यप्रकाश शर्मा दलपत सिंह ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि बाड़मेर शहर के समीप खसरा नंबर 1203, 1204 2330 की गैर मुमकिन नाडी आगोर की करीब 215 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

पूर्व में भी इस संबंध में भी जिला कलेक्टर ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन इन आदेशों की क्रियान्वित नहीं की गई। उन्होंने अब्दुल रहमान प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाडी आगोर के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में दिए गए निर्णय की भी खंडपीठ को जानकारी दी।