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बावड़ी तहसील एसडीएम ऑफिस के लिए गोचर भूमि आवंटन पर रोक
जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा बावड़ी तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय के लिए बावड़ी ग्राम की गोचर भूमि आवंटन करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
उपखंड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा बावड़ी तहसील कार्यालय के लिए ग्राम बावड़ी द्वितीय के खसरा नंबर 1234 रकबा 13.18 बीघा गैरमुमकिन गोचर आवंटित करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भिजवाया। गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए बावड़ी द्वितीय के खसरा नंबर 361, 402, 462 493 की बारानी किस्म की 28 बीघा जमीन में से गोचर घोषित करने का प्रस्ताव भी दिया गया। इस पर जिला कलेक्टर ने गत 14 जुलाई को तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील उपखंड कार्यालय के कार्मिकों के निवास सरकारी विभागों के लिए भूमि आरक्षित किए जाने के आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश के विरुद्ध मनोज भंडारी द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस लोढ़ा ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। उन्होंने आदेश पर रोक भी लगा दी है।