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प्रसूताओं को बिना ठोस कारण उम्मेद अस्पताल रेफर करने पर अंकुश लगाने के निर्देश

7 वर्ष पहले
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हाईकोर्टके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी और न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ ने सोमवार को उम्मेद अस्पताल से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिना किसी ठोस कारण के प्रसूताओं को यहां रेफर करने से होने वाली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही इस पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए।

महिला अत्याचार विरोधी मंच की ओर से अधिवक्ता वंदना भंसाली मुक्तेश माहेश्वरी के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि उम्मेद अस्पताल के सामने खुला नाला नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इसे कवर करने या अन्य हल निकालने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए। अधिवक्ता वंदना भंसाली ने बताया कि खुले नाले के कारण संक्रमण का खतरा बना रहता है। दो दिन पूर्व कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने मौका-मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में संक्रमण की आशंका जताई गई है। अब इस संबंध में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।