- Hindi News
- खानें शुरू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका खारिज
खानें शुरू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका खारिज
भास्कर न्यूज, जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट ने सरकार द्वारा गठित हाईपावर कमेटी की अनुशंसा पर बंद पड़ी खानें दुबारा शुरू करने को लेकर दायर की गई अवमानना याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी और न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ सैंड स्टोन माइंस की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्रसिंह सिंघवी और वरुण सिंघवी ने बताया कि फेडरेशन द्वारा पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने 13 अगस्त 2012 को कहा था कि कैचमेंट एरिया के लिए आदेश दिया गया है, अब सरकार यह तय करें कि कौनसा कैचमेंट एरिया है। इस पर सरकार ने एक हाईपावर कमेटी बनाई और उसकी अनुशंसा पर बंद पड़ी खानों को फिर से शुरू कर दिया। यह निर्णय कोर्ट की अवमानना में नहीं अाता है। खंडपीठ ने दोनों पक्षाें और सरकार के जवाब सुनने के बाद इस अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।