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बीआर्क में प्रवेश संबंधी रिकॉर्ड हाईकोर्ट में तलब, आज फिर होगी सुनवाई

7 वर्ष पहले
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बीआर्ककी दो काउंसलिंग में चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को तीसरी काउंसलिंग में प्राथमिकता देने के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगते हुए हाईकोर्ट ने आरपीईटी के समन्वयक और तकनीकी शिक्षा विभाग से चयन प्रक्रिया संबंधी पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

अभ्यर्थी शुभम माथुर अन्य की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि बीआर्क की सीटों पर प्रवेश के लिए दो बार काउंसलिंग की गई। इसके बाद शेष सीटों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने गत एक अगस्त को उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने संबंधी आदेश जारी कर दिया, जिनका दोनों काउंसलिंग में चयन नहीं हुआ है। इससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जबकि उनसे अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी वंचित रह गए। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के अंक भी नहीं दर्शाए गए, लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ उनके अंक जरूर अंकित किए गए। जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में बीआर्क की सात सीटें खाली थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने ऐसे आदेश पर आश्चर्य जताते हुए चयनित अभ्यर्थियों के अंक और चयन प्रक्रिया संबंधी सारा रिकॉर्ड तलब किया है।