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भविष्य निधि सदस्यों के बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश

7 वर्ष पहले
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15 अक्टूबर तक जानकारी नहीं देने पर दांडिक कार्रवाई हो सकती है

भास्करन्यूज | जोधपुर

भविष्यनिधि कार्यालय की ओर से नियोक्ताओं को वर्तमान भविष्य निधि सदस्यों के बैंक खाते का विवरण शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी अमिय कांत ने बताया कि निर्धारित तिथि तक विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत दांडिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। साथ ही जिन संस्थानों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर भविष्य निधि कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं करवाए गए हैं, उनके द्वारा भी अविलंब डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड करवाए जाने चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा ही भविष्य निधि सदस्यों के केवाईसी विवरण को अनुमोदित किया जा सकेगा।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बैंक खाते के विवरण को जमा करना अनिवार्य किया गया है। अब से प्रत्येक नियोक्ता को नए सदस्य के संबंध में बैंक शाखा के आईएफएससी कोड के साथ कोर बैंकिंग खाता संख्या भी उपलब्ध करवाना होगा। वर्तमान सदस्यों के संबंध में बैंक शाखा के आईएफएससी कोड के साथ कोर बैंकिंग खाता संख्या से संबंधित जानकारी 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करवानी होगी। वहीं पूर्व सदस्यों के संबंध में जानकारी 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करवानी होगी।

जालान ने बताया कि इन निर्देशों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सभी सदस्यों के बैंक खातों के विवरण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह विवरण यूएएन के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1.80 करोड़ कर्मचारियों के बैंक खातों का विवरण, 86.9 लाख कर्मचारियों से संबंधित पैन विवरण तथा 28.2 लाख कर्मचारियों के संबंध में आधार संख्या को कैप्चर किया है।