राजस्थानहाईकोर्ट ने आरएएस-2012 के मामले में सुनवाई पूरी नहीं होने तक मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आरपीएससी के आग्रह को मानने से इनकार करते हुए ये निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। इस मामले में जयपुर खंडपीठ में विचाराधीन याचिकाओं को भी मुख्यपीठ में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इससे जुड़ी सभी याचिकाओं की एक ही जगह सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से सचिव नरेश कुमार ठकराल पेश हुए। आरपीएससी की ओर से कोर्ट से साक्षात्कार की छूट देने का आग्रह किया गया, जबकि याचिकाकर्ता भंवरलाल उमरलाई अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संजीवप्रकाश शर्मा अशोककुमार चौधरी ने साक्षात्कार लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस व्यास ने सुनवाई तक साक्षात्कार नहीं लेने के निर्देश दिए।