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हाईकोर्ट ने दिए रामतलाई नाडी के कैचमेंट एरिया से अवैध निर्माण हटाने के आदेश

7 वर्ष पहले
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जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट ने सुरपुरा बांध क्षेत्र में रामतलाई नाडी के कैचमेंट एरिया से तीन अवैध निर्माण तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही एक भूखंड, जिसका पट्टा जारी किया जा चुका है, को भी प्रवाह में बाधित होने के कारण हटाने और इसके बदले मालिक को अन्यत्र भूखंड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यंग ब्लड युवा समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के तहत बुधवार को ये आदेश दिए।

याचिका में बताया गया था कि रामतलाई नाडी के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण बरसाती पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। अदालत ने गत पांच नवंबर को जिला कलेक्टर से नाडी कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इस पर एडीएम, एसडीएम, नगर निगम आयुक्त, तहसीलदार सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की कमेटी ने मौका-मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की, जिसमें नाडी से जुड़ी कैनाल पर चार निर्माण की वजह से प्रवाह बाधित होना बताया गया। इनमें एक भूखंड का यूआईटी की ओर से पट्टा जारी किया जा चुका है। अन्य तीन निर्माण में एक प्याऊ है। कलेक्टर की ओर से दो दिसंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी।



सरकार की ओर से से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार और अधिवक्ता ऋषभ तायल ने पैरवी की।