निगम सीईओ, डिस्कॉम के एमडी को नोटिस
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रथम जोधपुर महानगर ने दो कारीगरों के 11 हजार केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से हुई मौत पर घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मांगे गए 1 करोड़ 32 लाख रुपए के मुआवजे की मांग पर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, नगर निगम के सीईओ मकान मालिक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
गत वर्ष 31 जुलाई को कारीगर धनराज गहलोत सत्यप्रकाश चौधरी प्रताप नगर मुख्य रोड पर खड़े थे, तब उन्हें प्रताप नगर निवासी चंद्रप्रकाश दादवानी अपने घर की बालकनी पर टाइल्स लगवाने के लिए लेकर गए। दोनों ही कारीगर जब टाइल्स भिगो रहे थे तो चौधरी की जोरदार चीख आई। धनराज देखा कि वह बालकनी के पास से गुजर रही 11 हजार केवी बिजली लाइन से चिपक गया है। देखते ही देखते धनराज भी इससे चिपक गया। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई।
दोनों कारीगरों की प|ी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना स्थल के बिल्कुल पास डिस्कॉम का बिजलीघर है, लेकिन इस लाइन को विभाग के स्तर पर कभी भी हटाने का प्रयास नहीं किया गया। करंट आने पर उससे बचने के लिए चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया। पक्ष सुनने के बाद अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने मुआवजे के नोटिस जारी किए।