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डीजल बैरल पॉइंट बंद करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

6 वर्ष पहले
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लीगल रिपोर्टर. जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर जस्टिस जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य में डीजल बैरल पॉइंट बंद करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता भंवरलाल की ओर से संदीप शाह ने कोर्ट को बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में बैरल पॉइंट बंद करने के लिए अवैधानिक आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा गत 19 दिसंबर को जारी आदेश में बैरल पॉइंट बंद करने के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा अलवर जिलों में सीमावर्ती हरियाणा पंजाब राज्यों से रहे सस्ते डीजल की बिक्री से राज्य को हो रहे राजस्व नुकसान को आधार माना गया है, जबकि अन्य जिलों और उदयपुर जिले के बैरल पॉइंट को केवल तीन जिलों में बैरल पॉइंट द्वारा कथित पड़ोसी राज्यों से सस्ते डीजल की खरीद की आशंका में बंद नहीं किया जा सकता।

सरकार ने अपने आदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत वर्ष 2005 में बनाए गए केंद्र सरकार के नियमों का भी हवाला दिया। जिसमें बैरल पॉइंट का उल्लेख नहीं है। इस पर अधिवक्ता शाह ने कहा कि राज्य में बैरल पॉइंट की अनुज्ञा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश-1950 के तहत दी जाती है। याचिकाकर्ता को मार्च, 2016 तक बैरल पॉइंट चलाने की अनुज्ञा दी गई है, जिसे विधि सम्मत आदेश के बिना निरस्त नहीं किया जा सकता। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को भी चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किए।