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सीईओ के गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने कहा-दो जोड़ी कपड़े लेकर आना, जेल जाना पड़ सकता है

6 वर्ष पहले
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क्या है मामला

खाजूवाला पंचायत समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्मला कोलायत कस्बे से संबंध रखती है। उसके पांच बेटियां हैं। उसने कोलायत तबादले के लिए कोलायत और खाजूवाला पंचायत समिति के प्रधानों से कंसल्ट लेकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर उसका कोलायत पंचायत समिति में तबादला कर दिया गया, जबकि वहां कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गंभीरसिंह का तबादला खाजूवाला कर दिया। इस पर गंभीरसिंह ने हाईकोर्ट में तबादला आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि बिना प्रधानों की कंसल्ट लिए निर्मला ने स्वेच्छा के आधार पर तबादला करा दिया। इस पर कोर्ट ने तबादला आदेश को अपास्त कर दिया था। इस पर निर्मला की ओर से रिकॉलिंग याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि उसने प्रधानों की कंसल्ट लेकर ही तबादले के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसकी प्रति भी याचिका के साथ लगाई। कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है तथा पिछले अक्टूबर से इस संबंध में रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है।