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दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद, दो को 3-3 साल का कारावास

7 वर्ष पहले
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विधि संवाददाता. जोधपुर. कार-टैक्सीचालकों की आपस में मामूली बोलचाल को लेकर छह साल पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हुई दो हत्याओं के मामले में अदालत ने दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा दी गई है। अपर जिला न्यायाधीश शिवानी सिंह ने उदयमंदिर भिश्ती मोहल्ला निवासी अब्दुल रसीद उर्फ पिंटिया खेड़ापा निवासी जगदीश जाट उर्फ बच्चा को करण पाल बंशीलाल की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने उदयमंदिर निवासी अब्दुल हसन उर्फ गोरिया सूरसागर निवासी कय्यूम को भी मारपीट करने का दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक लादूराम विश्नोई का कहना था कि आरोपियों ने चाकू से वार कर दो लोगों की हत्या की है, इसलिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। परिवादी महेंद्र सिंह ने 8 जून 2008 को उदयमंदिर थाने में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई थी कि रात 8:30 बजे एक अन्य टैक्सी चालक ने जसवंत सिंह के पांव पर टैक्सी चढ़ा दी थी, तब जसवंत सिंह, महेंद्र, बंशीलाल करण पाल शिकायत करने गए, इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला कर करण पाल बंशीलाल की हत्या कर दी थी।