जोधपुर. रिटायर सीटीओ भैरोंसिंह राजावत ने गत 22 जनवरी को महापौर घनश्याम ओझा को पत्र लिखकर तीन दिन के लिए सुगन वाटिका विवाह स्थल सीज मुक्त करने का आग्रह किया था। इस संबंध में महापौर के निर्देश के बाद राजस्व आयुक्त दलवीसिंह ढड्ढा ने 31 जनवरी को आदेश जारी कर 14 से 16 फरवरी तक तीन दिन के लिए सुगन वाटिका को सीज मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही सफाई के लिए दो हजार रुपए शुल्क वसूलने के लिए निर्देश दिए।
तीनदिन बाद फिर सीज के लिए पाबंद
आयुक्त ने सरदारपुरा के अतिक्रमण प्रभारी को तीन दिन तक सुगन वाटिका विवाह स्थल को सीज से मुक्त करने के बाद पुन: सीज कर पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए पाबंद किया है।
हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब
हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत लोढ़ा ने बीजेडएस एजुकेशन सोसायटी परिसर में संचालित सुगन वाटिका में होने वाले विवाह समारोह आयोजन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर नगर निगम से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने सोसायटी सचिव राजकुमार सिंह रोडला की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुगन वाटिका में होेने वाले विवाह आयोजन पर रोक लगा दी। इस संबंध में निगम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।