जोधपुर. वाणिज्यिक कर विभाग ने आरएसटी, वैट और सीएसटी के बकायादारों को छूट के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। इसके तहत अधिकतम पांच साल तक की बकाया राशि जमा कराने पर विभिन्न श्रेणियों के तहत फायदा मिलेगा, लेकिन यह राशि 31 मार्च तक जमा करवानी होगी। उपायुक्त विजयपाल सिंह ने बताया कि योजना के तहत पांच करोड़ रुपए तक के बकायादारों का निस्तारण उपायुक्त कार्यालय स्तर पर हो सकेगा।
टैक्स पेनल्टी में छूट मिलेगी
योजना के तहत टैक्स तो पूरा जमा कराना होगा, लेकिन इसके बाद पेनल्टी 25 प्रतिशत और ब्याज राशि 20 प्रतिशत ही जमा करवानी होगी। ऐसा करने पर बकायादार की शेष पेनल्टी ब्याज की रकम उस तिथि तक के लिए माफ कर दी जाएगी, जिस तिथि को राशि जमा करवाई गई हे।
15-20 फीसदी ब्याज ही देना होगा
सीटीओ के अनुसार ऐसे बकायादार, जिनका केवल ब्याज बाकी है, उनको केवल 15 प्रतिशत ब्याज ही जमा करवाना होगा। बाकी राशि माफ हो जाएगी। जिनका टैक्स और ब्याज दोनों बाकी है, उनको टैक्स के साथ 20 प्रतिशत ब्याज राशि जमा कराने पर उस तिथि तक की बाकी राशि भरने से छूट मिल जाएगी।
अधिकारी से सीधे कर सकते हैं संपर्क
उपायुक्त वीपी सिंह के अनुसार एमनेस्टी योजना-2015 के तहत सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी और सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से सीधे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा विभाग के फोन नंबर 0291-2650375 और 0291-2650376 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।