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जेडीसीए चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

7 वर्ष पहले
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राजस्थानहाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में ऑब्जर्वर नहीं भेजने सहित विभिन्न आपत्तियों को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अशोक गहलोत गुट को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। गहलोत गुट की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि आरसीए द्वारा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नहीं भेजा गया है, जबकि उनका संघ अधिकृत संगठन है। इस पर आरसीए की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि यह याचिका कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। आरसीए एक रजिस्टर्ड संस्था है और इससे जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए आर्बिट्रेटर की व्यवस्था है। गहलोत गुट ने आर्बिट्रेटर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे गत 7 सितंबर को खारिज कर दिया गया। इस पर गहलोत गुट की ओर से बताया गया कि उनकी संस्था अधिकृत है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय दिया जाए। अब इस मामले की एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि जेडीसीए के चुनाव 14 सितंबर को हुए थे, जिसमें आरसीए ने अंजनी गुट के चुनाव में पर्यवेक्षक भेजा था।