जोधपुर. परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में उपयोग ली जा रही 250 से अधिक मिनी सिटी बसों के संचालकों को ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए सोमवार शाम 5 बजे तक का समय दिया है। इस अवधि में सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर ने 18 सितंबर के अंक में "250 स्कूली मिनी बसों के पास दो साल से ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
इसके बाद आरटीओ और बस संचालकों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार व शनिवार को 150 से अधिक मिनी बस संचालक अपने प्रतिनिधियों के साथ डीटीओ (तृतीय) नवलकिशोर राठौड़ से मिले। संचालकों ने शनिवार व रविवार को सरकारी अवकाश होने के कारण सोमवार तक का समय मांगा। जिस पर डीटीओ राठौड़ ने कहा कि सोमवार शाम तक कोई आवेदन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये हो सकती हैं कार्रवाई
परमिट रद्द करने के लिए पंच किया जा सकता है।
पंच किए परमिट पर पेनल्टी लग सकती है।
ऐसी बसों को रूट से हटाया जा सकता है।