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2012 का शिक्षक भर्ती मामला: शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश रद्द

7 वर्ष पहले
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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व जस्टिस पीके लोहरा की खंडपीठ ने सोमवार को 187 अपील याचिका स्वीकार करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का परिणाम संशोधन होने के बाद मेरिट से बाहर होने वाले शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने के पंचायतराज विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है।
साथ ही परिणाम संशोधन के बाद भी इन सभी शिक्षकों को सेवा से पृथक नहीं करने के भी आदेश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेशभर के सैकड़ों शिक्षकों को राहत मिली है। याचिकाकर्ता मंजू चौधरी आदि की ओर से अधिवक्ता डॉ. नुपूर भाटी, कुलदीप माथुर, कैलाश जांगिड़, विकास बिजवाणिया ने पैरवी करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता विधिवत प्रक्रिया के तहत चयनित हुए थे। तथा नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं।
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