जोधपुर. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आरएएस मुख्य परीक्षा-2012 का परिणाम रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। आरपीएससी को चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेने और नियुक्ति देने की भी अनुमति दे दी।
हालांकि, पूरी प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी। परिणाम रद्द करने का निर्णय एकलपीठ ने 26 नवंबर को दिया था।