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पशुपालक डेयरियों को कहां शिफ्ट करना चाहते हैं 30 तक बताएं : हाईकोर्ट

8 वर्ष पहले
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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमिताव रॉय व न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करते हुए शहर से पशुपालकों व डेयरियों को अब तक शिफ्ट नहीं किए जाने पर फटकार लगाते हुए पशुपालकों से 30 जनवरी तक उनकी पसंद के स्थानों की सूची कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता महेन्द्र लोढ़ा की ओर से अधिवक्ता अशोक छंगाणी ने खंडपीठ में बहस करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट के आदेशों व बाद में वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों को अब तक अनदेखा करते हुए नगर निगम, जेडीए सहित जिला प्रशासन ने शहर से पशुपालकों व उनकी डेयरियों को शिफ्ट करने की कवायद तक शुरू नहीं की है।
जेडीए की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी व पशुपालकों की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने पेश हो कर कहा कि पशुपालकों के लिए बड़ली में भूखंड आवंटित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वह जमीन पथरीली होने की वजह से पशुओं के लिए नुकसानदेह होगी। इस पर खंडपीठ ने पशुपालकों से बड़ली के अलावा अपनी पसंद के स्थानों की सूची पेश करने को कहा है।