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स्कूल व्याख्याता भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस

8 वर्ष पहले
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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 में सरकारी कर्मचारियों के वर्ग में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक ही रखे जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के तहत शिक्षा विभाग व आरपीएससी को नोटिस जारी किए हैं और सात फरवरी तक जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अमिताव रॉय और न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ ने महेंद्र कुमार व अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिए।

प्रार्थीगण की ओर से कहा गया कि वे राजकीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त 2013 को विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि स्कूल व्याख्याताओं की भर्ती में राजकीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। दूसरी ओर राज्य सरकार व आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस व आरटीएस परीक्षा में इसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है।