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डाउनलोड करेंजोधपुर. बहुचर्चित चिंकारा शिकार मामले की सुनवाई के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान बुधवार को जोधपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला की अदालत में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने उनके बयान दर्ज किए। सलमान के कोर्ट में पेशी के उनके वकील ने कहा, अब सलमान को इस केस में कोर्ट की कार्यवाही में हर बार पेश होने के जरूरत नहीं है क्योंकि वह सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं।
कोर्ट में सलमान खान ने शिकार में प्रयुक्त किए गए अवैध हथियारों के मामले में अपना मुल्जिम बयान दिया। सीजेएम जिला चंद्रकला जैन ने पिछली सुनवाई के दौरान सलमान को मुल्जिम बयान देने के लिए कोर्ट में हाजिर रखने का आदेश उनके वकील हस्तीमल सारस्वत को दिया था। उल्लेखनीय है कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के तीन मामले दर्ज हुए थे।
इनमें से दो मामलों में सलमान को सजा हो चुकी है व तीसरा अभी विचाराधीन है। शिकार के मामलों में सलमान पर अवधिपार हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इस संबंध में लूणी थाने में वन अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसका अनुसंधान करने के बाद तत्कालीन एएसपी अशोक पाटनी ने पाया कि सलमान की .32 रिवाल्वर व .22 राइफल हथियारों को रखने के लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी।
(फोटो: कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हुए सलमान खान)
आगे पढ़ें: किन-किन मामलों में फंसे हैं सलमान खान
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