जोधपुर.नगर निगम ने लीज डीड, नाम हस्तांतरण व बेचान अनुमति मामलों के जल्द निस्तारण को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं। सीईओ रामजीवन मीणा ने महापौर रामेश्वर दाधीच के साथ विचार-विमर्श के बाद सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। लीड डीड की पत्रावली का निस्तारण होने की सूचना आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए व रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी जाएगी।
लीज डीड सीईओ की स्वीकृति से ही जारी होगी। महापौर के हस्ताक्षर होने के पश्चात निगम की वेबसाइट पर भी डिसप्ले कर दी जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में मौका रिपोर्ट के लिए सभी जेईएन व राजस्व निरीक्षक (आरआई) को अधिकृत किया गया है। इसके पहले सिर्फ दो जेईएन ही अधिकृत थे। मीणा ने बताया कि बेचान अनुमति के लिए आवेदन करने वालों से निर्धारित शुल्क लेकर बेचान अनुमति जारी की जाएगी। इसमें मौका निरीक्षक की रिपोर्ट जरूरी होगी।
नाम हस्तांतरण व लीज डीड में यह होगी नई व्यवस्था
लीज डीड व नाम हस्तांतरण का आवेदन एकल खिड़की पर करने के साथ वकालतनामा भी पेश करना होगा।
आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व संबंधित सत्यापित फोटो प्रतिलिपि, निर्माण संबंधित शपथ पत्र व भूखंड और भवन के सामने व पाश्र्व भाग के डिजिटल फोटो भी पेश करने होंगे।
उजरदारी (आम सूचना) प्रकाशित करने के साथ निगम की वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से डाली जाएगी।
आवेदन करने वालों को विधि अधिकारी व राजकीय अधिवक्ता से विधिक सहायता दी जाएगी।
लीज डीड के साथ मानचित्र पर ड्राफ्ट्समैन व जेईएन के हस्ताक्षर होंगे।