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अब 50 पार राज्य कर्मियों की हेल्थ रिपोर्ट से ही प्रमोशन

5 वर्ष पहले
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जिलेके राज्य कर्मचारी - अधिकारियों को जिनकी आयु 50 या इससे अधिक है उनको अब अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट को कर्मचारियों को अपनी एसीआर के साथ लगाकर प्रतिवेदन अधिकारी को देनी होगी। इसी के आधार पर कर्मचारी - अधिकारी के प्रमोशन इनक्रीमेंट आदि तय होंगे। वहीं जांच नहीं कराने वाले कर्मचारी - अधिकारियों का प्रमोशन इनक्रीमेंट रोका जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रामरूप मीणा ने बताया कि यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के पास भी पहुंचा है। आदेशानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के लिए वे कर्मचारी -अधिकारी जिनकी आयु 56 से 59 वर्ष की है उनको अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। इस स्वास्थ्य परीक्षण में 14 प्रकार की जांच कराना अनिवार्य है। अगले वर्ष 2016-17 में वे कर्मचारी - अधिकारी जिनकी आयु 53 से 56 वर्ष वालों को यह परीक्षण कराना है। इसके बाद प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में 50 से 53 आयु वर्ग के कर्मचारी-अधिकारी को यह जांच कराना अनिवार्य होगा। वहीं इन जांचों का परीक्षण निशुल्क किया जावेगा।

इन जांचों को कराना होगा अनिवार्य

मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रामरूप मीणा ने बताया कि राज्य अधिकारियों कर्मचारियों को यूरीन एग्जामिनेशन,ब्लड शुगर,कोलेस्ट्रोल जांच,लीवर फंग्शनल टेस्ट,किडनी फंक्शनल टेस्ट,एक्स-रे चेस्ट,ईसीजी,यूएसजी,गायनाकोलॉजिकल हैल्थ चेकअप,नेत्र जांच,ईएनटी और एचबीएसएजी जांच कराना अनिवार्य होगा। वहीं इन जांचों के अाधार पर कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन इनक्रीमेंट आदि तय होंगे और जांच नहीं कराने वाले कर्मचारी अधिकारियों का प्रमोशन इनक्रीमेंट रोका जाएगा।

सभीजांचें होंगे निशुल्क

^राज्यसरकार के आदेश मिले हैं। सभी राज्य कर्मचारी-अधिकारी को जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है उनको 14 प्रकार की जांचे कराना अनिवार्य है। इसी के आधार पर उनका प्रमोशन इनक्रीमेंट तय होगा। यह सभी प्रकार की जांचे निशुलक होंगी तथा जिले के संबंधित अस्पतालों को आदेश भी भेजे जा चुके हैं।

डॉ.रामरूपमीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली.

स्वास्थ्य परीक्षण तीन साल में एक बार

उन्हांेनेबताया कि राज्य सरकार ने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग प्रथम के कॉलम संख्या 5 के बिंदु संख्या 4 में संशोधन किया है। इसी के कारण एसीआर के साथ स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य कर्मचारी-अधिकारी को यह स्वास्थ्य परीक्षण तीन साल में एक बार करना होगा। कर्मचारी-अधिकारियों को जांच के लिए नवंबर से जनवरी माह का समय दिया गया है।

अवकाशयात्रा भत्ता नहीं मिलेगा

उन्होंनेबताया कि राज्य कर्मचारियोंं - अधिकारियों को 14 ही प्रकार की जांचे कराना अनिवार्य है। इन जांचों को कराने के लिए संबंधित कर्मचारी-अधिकारी को अवकाश या किसी प्रकार यात्री भत्ता देय नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी अधिकारियों को अपने स्तर पर अस्पताल पहुंच कर अपने स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। वहीं कोई अधिकारी - कर्मचारी अतिरिक्त जांच करवाता है तो उस जांच रिर्पोट को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी हो दिखाया जावेगा।

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