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टिकटों की कालाबाजारी में संचालक को सशर्त अग्रीम जमानत
जॉयट्रेन और सेवन वंडर्स में बोटिंग टिकटों की कालाबाजारी के मामले में कोर्ट ने अहमदाबाद की फर्म खोडल कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर नरेश ए. पटेल की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
कोटा एसीबी ने कालाबाजारी के मामले में अहमदाबाद की फर्म खोडल कॉरपोरेशन के कैशियर बाबूभाई और पार्टनर हितेंद्र शाह को पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर नरेश ए. पटेल ने कोर्ट में अर्जी पेश कर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का अदालत से अनुरोध किया। बचाव पक्ष के वकील ने बहस में कहा कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। एफआईआर जांच में अब तक साक्ष्य से उसके विरुद्ध अपराध बनना प्रमाणित नहीं होता है। वह जांच में सहयोग करता रहेगा। वह जमानत आदेश में लगाई गई शर्तों का पालन करने को तैयार है। इधर, पीपी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई कर उसकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर उसे रिहा करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि वह जांच के दौरान गवाहों को डराएगा नहीं। साथ ही कोर्ट के पहले अनुज्ञा के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा। आरोपी जांच अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।