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एंट्री टैक्स में अब जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
कोटा|वाणिज्यिक करविभाग जयपुर के बाद अब जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही एंट्री टैक्स की वसूली की दिशा तय होगी। वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त एनके गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से एंट्री टैक्स वसूली पर रोक संबंधी 500 से अधिक याचिकाएं खारिज होने के बाद वाणिज्यिक कर विभाग 200 से अधिक फर्मों पर करीब 125 करोड़ रुपए एंट्री टैक्स के बकाया चल रहा है। पिछले 15 सालों में एंट्री टैक्स को लेकर इन फर्मों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था। जिसमें से कुछ फर्मों को 100 प्रतिशत और कुछ को 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिला हुआ है। गुप्ता ने बताया कि एंट्री टैक्स को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं का फैसला आने के बाद ही विभाग उसका अध्ययन करेगा।। उसके अनुरूप वसूली की कार्रवाई होगी।