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25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो कराओ काॅस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट

7 वर्ष पहले
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स्वास्थ्यऔर शिक्षा सेवाओं में लगी 25 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को अब कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराना जरूरी होगा। यह व्यवस्था कंपनी एक्ट के तहत हुई है। जून 2014 में केन्द्र सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया था।

यह जानकारी रविवार को दी इंस्टीट्यूट ऑफ काॅस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के कोटा चैप्टर द्वारा सर्विस सेक्टर पर हुई सेमिनार में आईसीएआईसीएमए नई दिल्ली के सचिव एसके भट्ट ने दी। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल हों या मेडिकल इंस्टीट्यूट इन सबके लिए अब जरूरी है कि वह उनके ग्राहकों से वसूले जाने वाले चार्जेज की कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराएं।

कॉस्ट अकाउंटेंट सेमिनार में सर्विस सेक्टर पर जानकारी देते मुख्य वक्ता एसके भट्‌ट।