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कोर्ट ने भूखंड निर्माण का प्रार्थना पत्र खारिज किया
कोटा| अदालतने एक भूखंड पर निर्माण कार्य को लेकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। यह प्रार्थना पत्र विनोद कुमार जैन, प्रभुलाल जैन और कैलाशचंद जैन ने पिछले दिनों महावीरनगर प्रथम निवासी धर्मचंद लुहाडिय़ा, मिलाप चंद अजमेरा, यूआईटी सहित 7 जनों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया था।
जिसमें कहा था कि न्यायालय के आदेश के बाद भी भूखंड पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसे रुकवाया जाए। इधर, यूआईटी के वकील ने जवाब में कहा कि यूआईटी द्वारा गली का बेचान किया गया है। स्टे की जानकारी के बावजूद कोई निर्माण किया जाता है तो वह अवैध है। इधर, लुहाडिय़ा सहित 6 जनों के वकील ने जवाब में कहा कि मौके पर किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य के लिए यूआईटी से किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।