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पूर्व यूआईटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और सचिव आरडी मीणा के खिलाफ प्रसंज्ञान

7 वर्ष पहले
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ऐतिहासिककिशोरसागर तालाब की दीवारों एवं उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर नष्ट करने के मामले में अदालत ने नयापुरा पुलिस की एफआर खारिज कर दी। अदालत ने यूआईटी के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और तत्कालीन सचिव आरडी मीणा के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया। मामले पर सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

परिवादी के वकील जमील अहमद अंसारी ने बताया कि रामपुरा निवासी सुभाषचंद जैन ने राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 मई 2012 को त्यागी और मीणा के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था। पुलिस ने फरियादी के बयान दर्ज किए। मामला गलतफहमी का मानते हुए 28 दिसंबर को कोर्ट में एफआर दे दी। अदालत ने पुलिस की एफआर को खारिज कर दोनों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने के आदेश दे दिए। मामले पर सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

दी एफआर पर चुनौती

यह है मामला

किशोरसागर में बनी नई बाउंड्रीवाल से तालाब की चौडाई कम हो गई। इस पर ही विवाद पैदा हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा।