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गंभीर अपराध में ड्राइवर आरोपी हुआ तो कोटा में नहीं चला पाएगा टैक्सी

7 वर्ष पहले
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परिवहन कार्यालय में बुधवार को ड्राइवर और टैक्सी मालिकों का वेरिफिकेशन हुआ।
कोटा. दिल्ली में रेडियो टैक्सी में हुए रेप कांड के बाद कोटा ट्रैफिक पुलिस ने प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर और उसके मालिकों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। कोई ड्राइवर गंभीर अपराध में शामिल पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त होगा। अगर मालिक गंभीर अपराध में शामिल हुआ तो टैक्सी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएगी। पहले दिन 13 ड्राइवरों के कागजात चैक किए। इन टैक्सी पर पुलिस के नंबर भी डाले जाएंगे। उसके अनुसार उनका पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर रहेगा। अपराध होने पर उसके बारे में पूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी।

डीएसपी ट्रैफिक तृप्ति विजयवर्गीय ने बताया कि दिल्ली की घटना को ध्यान में रखते हुए शहर में जहां-जहां टैक्सी स्टैंड हैं, वहां ड्राइवरों मालिकों को वेरिफिकेशन करवाने की सूचना दी गई। पहले दिन 13 ड्राइवर मालिकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ आईडी, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के दस्तावेज लिए गए। उन्हें कंप्यूटर पर फीड किया जा रहा है। इनके ड्राइवर और मालिक का संबंधित थाने से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ड्राइवर के गंभीर अपराध में शामिल होने पर लाइसेंस निरस्त करवाने और मालिक के पाए जाने पर टैक्सी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए आरटीओ को लिखा जाएगा।