पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • अनुसंधान अधिकारी को दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश

अनुसंधान अधिकारी को दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
राजस्थानहाईकोर्ट ने गुमानपुरा थाना क्षेत्र में छावनी में दो माह पहले रईस पर फायर कर हत्या का प्रयास करने के मामले में एसआई अनुसंधान अधिकारी हंसराज मीणा को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने बंगाली कॉलोनी छावनी निवासी अब्दुल रईस खान की याचिका पर दिया।

रामचंद्रपुरा निवासी अब्दुल हनीफ ने पिछले वर्ष 4 दिसंबर को गुमानपुरा थाने में आरोपी मोहम्मद उमर अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने उसकी बुआ के पुत्र अब्दुल रईस पर फायर कर हत्या का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद उमर कादिर खान को गिरफ्तार कर लिया था। वकील कलीम अहमद खान ने बताया कि अब्दुल रईस खान ने गुमानपुरा सीआई अनुसंधान अधिकारी को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। जिसमें कहा था कि पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। मामले में अन्य अनुसंधान अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने मामले में अनुसंधान अधिकारी हंसराज मीणा को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दे दिया।