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राशनकार्डों पर लगेगी गैस कनेक्शन होने की मुहर

6 वर्ष पहले
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कोटा। अब नए राशनकार्डों पर गैस कनेक्शन होने की मुहर लगेगी। गैस कनेक्शन होने पर राशनकार्ड से केरोसिन नहीं मिलेगा। जिला रसद विभाग ने सभी गैस एजेंसियों को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। ताकि राशन डीलर को केरोसिन वितरण के समय उपभोक्ता के पास गैस कनेक्शन होने की जानकारी मिल सके। गैस उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर लेते समय मूल राशनकार्ड व उसकी फोटो कॉपी देनी होगी।

शहर में अधिकांश परिवारों में गैस कनेक्शन हैं। इसके बावजूद राशन की दुकानों पर लोग अपना राशनकार्ड लेकर केरोसीन लेने पहुंच जाते हैं। एक राशनकार्ड पर हर महीने 4 लीटर केरोसीन मिलता है। लेकिन गैस कनेक्शन होने के बावजूद राशन की दुकानों से केरोसीन लेने के कारण कालाबाजारी होने की आशंका रहती है। इसको देखते हुए डीएसओ ने सभी गैस एजेंसियों को राशनकार्डों पर गैस कनेक्शन (एसबीसी व डीबीसी) की मोहर लगाने के लिए कहा है, ताकि केरोसीन वितरण नहीं करना पड़े।