कोचिंग संस्थान के निदेशक कोर्ट में तलब
कोटा| एकयुवक ने कोचिंग की बकाया फीस में से 20 प्रतिशत राशि काटकर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने की मांग को लेकर एक परिवाद जिला उपभोक्ता फोरम में पेश किया। फोरम ने निजी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर उसे 12 दिसंबर को जवाब देने के लिए बुलाया है।
वकील सत्यनारायण मेघवाल ने बताया कि महावीरनगर विस्तार योजना निवासी गोविंद वर्मा ने परिवाद पेश किया है। जिसमें कहा कि उसने संस्थान में आईआईटी की कोचिंग के लिए प्रवेश लिया था। उसने संस्थान में कुल 35 हजार रुपए जमा करवाए थे। इस फीस के एवज में उसने संस्थान में मात्र 29 दिन ही अध्ययन किया और उसका चयन आईआईएसईआर भोपाल में हो गया। इसके बाद उसने संस्थान छोड़ दिया। वह 1 अगस्त 2014 से भोपाल में ही अध्ययन कर रहा है। वह और उसके पिता संस्थान में नियमानुसार फीस काट कर बाकी राशि वापस भुगतान करने के लिए दो बार संस्थान के डायरेक्टर से मिल चुके हैं।