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मुकदमा वापस लेने पर मिलेगी ब्याज और पेनल्टी में छूट

6 वर्ष पहले
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वाणिज्यिककर विभाग ने कोर्ट में विचाराधीन टैक्स चोरी के मामलों के निस्तारण के लिए डीलर्स को ब्याज जुर्माने में राहत देने के लिए एमेनेस्टी स्कीम जारी की है। स्कीम के तहत 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है।

वाणिज्यिक कर उपायुक्त एनके गुप्ता ने गुरुवार को कार्यालय में डीलर्स टैक्स बार एसोसिएशन के साथ बैठक कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग की 9 फरवरी को जारी अधिसूचना के तहत वैट सीएसटी एक्ट के तहत 31 मार्च 2011 के पूर्व सृजित मांग और ऐसी विवादित मांग जिनमें डीलर्स या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में 31 मार्च 2013 के पूर्व वाद दायर किए गए हैं और जो वहां विचाराधीन हैं। उनसे संबंधित प्रकरणों को शामिल किया गया है इन प्रकरणों को तीन केटेगरी में विभाजित किया गया है

उन्होंने बताया कि कर चोरी के प्रकरणों की मांग के संबंध में व्यवहारी संपूर्ण कर राशि, बकाया पेनल्टी का 25 प्रतिशत बकाया ब्याज का 20 प्रतिशत जमा कराएंगे और कोर्ट में दायर मुकदमे वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। जहां केवल ब्याज की मांग बकाया है वहां बकाया मांग का 15 प्रतिशत जमा कराएंगे और दायर वाद वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने बताया कि जो प्रकरण इन दोनों केटेगरी में नहीं आते हैं उनसे संबंधित मांग में से संपूर्ण कर राशि बकाया ब्याज का 20 प्रतिशत जमा कराएंगे और दायर वाद वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे ऐसे व्यापारियों का बकाया ब्याज पेनल्टी माफ कर दी जाएगी सभी व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इस योजना की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी दी गई है।